चारा घोटाला: लालू यादव को कोर्ट से राहत नहीं, अब जमानत याचिका पर 19 फ़रवरी को सुनवाई

चारा घोटाला: लालू यादव को कोर्ट से राहत नहीं, अब जमानत याचिका पर 19 फ़रवरी को सुनवाई
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रांची: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को आज अदालत से राहत नहीं मिली है। दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपये अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर अब 19 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। CBI की तरफ से शपथ पत्र दाखिल नहीं होने की वजह से फैसला नहीं हो पाया अब 19 फरवरी को सुनवाई होगी। 

जेल मैनुअल के उल्‍लंघन के मामले में भी इसी दिन सुनवाई होने वाली है। रांची हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत याचिका पर कोई आधा घंटा तक सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से अवैध निकसी के मामले में लालू प्रसाद को सात वर्ष जेल की सजा सुनाई है। लालू कुल चार मामलों में सजायाफ्ता हैं, जिनमें तीन में उन्‍हें आधी सजा काट लेने के कारण जमानत मिल चुकी है। पांचवां मामला रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है, जिसमें अभी सुनवाई जारी है। 

दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की तरफ से कहा गया है कि उन्‍होंने आधी सजा काट ली है और वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। लालू प्रसाद की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने रिकार्ड पेश करते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने 28 महीने 29 दिन जेल में बिताए हैं। उनकी आधी सजा पूरी हो चुकी है। इसी आधार पर जमानत की याचिका दायर की गई है।

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