रांची: झारखंड में कोरोना के नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 2 वर्ष की जेल का एलान कर दिया गया है. झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को जारी कर दिया है. जिसमे बताया गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि आप नियमों का उल्लंघन करते है तो आपको 2 वर्ष के लिए जेल भी हो सकती है. हालांकि, आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नज़र नही आई. लेकिन राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के नज़र आए है.
मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है. इस कारण से अब सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं है. सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का उपयोग अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाने वाला है, हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.
लोगों ने बताया है कि सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी क्षत्रों में बनाया जा चुका है, इस कारण से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है. रांची के स्टेशन रोड पर निवास करने वाले 200 परिवारों ने सरकार के फैसले का प्रदर्शन किया है और कहा है कि आइसोलेशन वार्ड को कहीं और बनाया जानें वाला है.
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