रांची: राशन कार्ड धारकों के लिए झारखंड में सरकार ने नया नियम लागू किया है। निर्णय लिया गया है कि यदि आप राशन कार्ड धारक हैं, तो आपको प्रत्येक माह राशन लेना जरुरी होगा। ऐसा न करने पर आपको बड़ा घाटा हो सकता है। नए नियम के तहत जनवितरण प्रणाली की दुकान से किसी माह राशन न उठाने पर अगले माह में आप उस राशन के हकदार नहीं होंगे। यह आदेश जनवरी, 2022 से लागू हो गया है।
वही दूसरी तरफ जनवितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने सरकार के इस नए निर्णय पर विरोध व्यक्त किया है। संघ के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा का कहना है कि इस आदेश से लाखों राशनकार्ड धारकों को बड़ी हानि हो सकती। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं, जिन्हें नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में यदि वे किसी माह राशन नहीं लेते हैं तो वे उस माह का राशन नहीं ले पाएंगे।
इसके साथ ही राज्य के 60 लाख राशनकार्ड धारकों तक यह खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी PDS दुकानदारों को दी गई है। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के राशनकार्ड धारकों को यह खबर देनी आवश्यक है। सरकार का कहना है कि स्कीम को पारदर्शी बनाने व कालाबजारी रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
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