अनलॉक हुआ झारखंड, होटल-लॉज-बसों को शर्तों के साथ दी इजाजत

अनलॉक हुआ झारखंड, होटल-लॉज-बसों को शर्तों के साथ दी इजाजत
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रांची: झारखंड में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है. इसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की है. हालांकि सरकार ने जो नए दिशानिर्देश जारी किए है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिलती नज़र आ रही है. नई एडवाइजरी में सरकार ने कई सेवाओं को आरंभ करने का आदेश दिया है.

झारखंड सरकार के नए आदेश के अनुसार, जिलों के अंदर बसें चलाने की इजाजत दे दी गई है. होटल, धर्मशाला, लॉज, गेस्ट हाउस खोलने की अनुमति दी गई है. सरकार ने 6 महीने बाद इसे शुरू करने का फैसला लिया है. हालांकि इसके लिए कई प्रकार के एसओपी और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. ग्राहकों के लिए रेस्टोरेंट खुलेंगे, किन्तु कुछ शर्तों के साथ. कई माह के बाद शॉपिंग मॉल्स भी खुलने जा रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में जूते-चप्पल की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी खोल दी गई हैं.

इस बीच राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग-अलग सेक्टर में संस्थानों को खोलने का फैसला JEE और NEET परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया. सरकार के पास छात्रों को राहत देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था. सोरेन ने यह भी कहा कि वे केंद्र सरकार के उस निर्णय का विरोध करेंगे, जिसमें एग्जाम कराए जाने का आदेश दिया गया है. उन्होंने परीक्षा टालने के लिए शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है. उनका कहना है कि सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो वे शीर्ष अदालत भी जाएंगे.

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