12 घंटों में झारखंड-विधानसभा में नौकरी, नए-नए पद..! हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी जांच

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई अवैध नियुक्तियों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें 2005 से 2007 के बीच हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 20 जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जो अब सुनाया गया है। याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने विधानसभा में अवैध नियुक्तियों के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

इस मामले में पहले 'जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग' का गठन हुआ था, जिसने जांच के बाद 2018 में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। याचिका में दावा किया गया कि विधानसभा में नियुक्तियों के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ और बिना स्वीकृत पदों पर भी नियुक्तियां की गईं।

नियुक्तियों में कई ऐसे पद शामिल थे, जो पहले से मौजूद नहीं थे, जैसे उर्दू सहायक, शोध सहायक, उप मुख्य उद्यान पर्यवेक्षक, आदि। इन पदों के लिए विज्ञापन में सही संख्या या जानकारी भी नहीं दी गई थी। इसके अलावा, कई नियुक्तियां बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में की गईं, जैसे पलामू जिले के 13 अभ्यर्थियों को मात्र 12 घंटे के अंदर नियुक्ति का पत्र भेजा गया। अनुसेवक के पद पर भी लगभग 150 लोगों की भर्ती की गई, जिनमें से आधे से अधिक लोग पलामू जिले से थे। इस दौरान तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी का पलामू से संबंध होने का भी उल्लेख किया गया है। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी ताकि इन नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं को उजागर किया जा सके।

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