नई दिल्ली। किसी भी क्षेत्र विशेष में दूरसंचार सेवाओं को रोकने या उसे बंद करने का आदेश मात्र संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी जारी कर सकता है। मगर ऐसा आदेश जारी करने के 24 घंटे में उसे अगला या नया आदेश जारी करना होगा। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर ये निर्देश दिए। अधिसूचना में निर्देश दिया गया कि संबंधित अधिकृत व्यक्ति या एजेंसी को इस आदेश या अधिसूचना को लेकर जानकारी देना होगी।
साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी जानकारी देनी होगी। ऐसे में पुलिस अधिक्षक पुलिस विभाग की ओर से लिए जाने वाले निर्णय पर अमल करेगा। यदि आदेश जारी करने वाला अधिकारी यह नहीं करता है तो फिर उसके आदेश को प्रभावहीन माना जाएगा। आदेश जारी होने के 24 घंटे में ही संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को अपनी रिपोर्ट तीन सदस्यों वाली एक कमेटी को देगा।
जिसमें वह यह बताएगा कि आखिर क्यों संबंधित क्षेत्र में सेवा बंद की गई। समिति आदेश को जारी खने को लेकर अपनी जानकारी देगी और आदेश की जाॅंच 5 कार्यदिवस में करेगी। उल्लेखनीय है कि अक्सर जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिंसक हालात बढ़ने पर संचार सेवाऐं और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर विस्फोट की स्थिति में भी कई बार कुछ स्थलों पर दूर संचार सेवाऐं बंद करनी होती हैं। ऐसे में किसी अधिकारी की जवाबदारी तय नहीं हो पाती मगर अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर यह जिम्मेदारी तय कर दी है।
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