चंडीगढ़ : पंचकुला स्पेशल अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर मामले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा अध्यक्ष गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील एचपीएस वर्मा ने कहा है कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी को स्वीकार कर लिया था. इसमें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की इजाजत मांगी गई थी.
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सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हत्या मामले में सुनवाई करते हुए 11 जनवरी को गुरमीत और तीन अन्य - कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह ओर कृष्ण लाल को दोषी करार दिया था. चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी करार दिया जा चुका है. निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी दोषी पाया जा चुका है. वहीं इससे पहले सीबीआई ने अदालत से राम रहीम को फांसी देने की मांग की थी.
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उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राम रहीम अपनी दो महिला अनुयायियों से बलात्कार करने के जुर्म में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 वर्ष कैद की सजा काट रहा है. हत्याकांड में राम रहीम को सजा सुनाए जाने से पहले हिंसा के मद्देनज़र सिरसा और रोहतक में धारा 144 लागू कर दी गई है. आपको बता दें कि, दुष्कर्म मामले में राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकुला, सिरसा और रोहतक सहित हरियाणा के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी.
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