लखनऊ : शुक्रवार हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और बलात्कार के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को निलंबित कर दिया है. कोर्ट ने मिश्र के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. ओम प्रकाश पॉक्सो कोर्ट में तैनात हैं और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं. गौरतलब है कि शुक्रवार को गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी थी.
इसके बाद से ही संकेत मिल गए थे कि गायत्री प्रजापति को जमानत देने के मामले में एडीजे ओम प्रकाश मिश्र के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. बता दे कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में रेप का मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है.
पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश ने आरोपी को एक लाख रुपए की दो जमानते दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया था और कहा की आरोपी इस केस की जाँच में सहयोग देंगे और कोर्ट में हर पेशी में हाजिर होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ पुलिस गायत्री को जमानत मिलने के कारण आश्चर्यचकित थे.
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