5G नेटवर्क केस: जूही चावला ने अब तक नहीं भरा जुर्माना, सुनवाई 29 जुलाई तक टली

5G नेटवर्क केस: जूही चावला ने अब तक नहीं भरा जुर्माना, सुनवाई 29 जुलाई तक टली
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलिवुड अभिनेत्री जूही चावला की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जो उन पर लगे 20 लाख रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर की गई थी। जूही चावला ने 2 अन्य लोगों के साथ 5 जी मोबाइल नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था।

इस मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने भी खुद को इस केस से अलग कर लिया है और किसी दूसरी बेंच को मामला ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। अब इस केस की सुनवाई दूसरी पीठ 29 जुलाई को करेगी। इससे पहले पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति जेआर मिढा ने जूही चावला की अपील को रिजेक्ट कर दिया था और याचिकाकर्ताओं को जल्द से जल्द उन पर लगाया गया 20 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इसके लिए एक सप्ताह की मोहलत भी दी थी, हालांकि जूही चावला ने अभी तक 20 लाख का जुर्माना नहीं भरा है।

बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 जून को 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली चावला की याचिका को खारिज करते हुए उन पर और साथी याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका था। अदालत ने कहा था कि याचिका खामियों से भरी, कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल और प्रचार पाने के लिए दाखिल की गई थी।

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