5G मामले में फिर बढ़ी जूही चावला की मुश्किलें, अदालत ने दिया ये सख्त आदेश

5G मामले में फिर बढ़ी जूही चावला की मुश्किलें, अदालत ने दिया ये सख्त आदेश
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला तथा दो अन्य को 5जी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाले मामले के जरिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए उन पर लगाए गए 20 लाख रुपये जमा करने के लिए एक हफ्ते का वक़्त दिया है। न्यायाधीश जे आर मिधा ने बताया, “अदालत वादी के आचरण से स्तब्ध है।” 

उन्होंने बताया कि जूही चावला एवं अन्य लागत को अनुग्रहपूर्वक जमा करने के लिए भी तैयार नहीं थे। जज अभिनेत्री द्वारा कोर्ट की फीस की वापसी, लागत की छूट तथा निर्णय में “खारिज” शब्द को “अस्वीकार” करने के लिए तीन आवेदनों पर सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट की प्रतिक्रिया जूही चावला के अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट मीत मल्होत्रा ​​​​के पश्चात् आई है, जिन्होंने लागत की माफी के लिए आवेदन वापस लेने के पश्चात् कहा कि लागत या तो एक हफ्ते या दस दिनों में जमा की जाएगी, या इसके विरुद्ध कानूनी उपाय किए जाएंगे।

कोर्ट ने बताया, “एक ओर आप तुच्छ आवेदन देते हैं तथा दूसरी तरफ, आप आवेदन वापस लेते हैं तथा लागत भी जमा करने को तैयार नहीं होते हैं।” मल्होत्रा ​​ने साफ़ किया कि स्टैंड यह नहीं था कि लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा इसकी माफी के लिए आवेदन पर जोर भी नहीं डाला गया। उन्होंने बताया, “यह अनपेक्षित है… आज भी, मेरा ये ही बोलना है कि किसी ने नहीं कहा कि हम ये नहीं करेंगे। मैंने देखा कि क्या हुआ (निर्णय में)। मैं पूरी तरह से समझता हूं।”

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