अदालत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरा 10 हज़ार का जुर्माना, ये है पूरा मामला

अदालत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरा 10 हज़ार का जुर्माना, ये है पूरा मामला
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भोपाल: गुना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पर लगाया गया 10 हजार का जुर्माना उच्च न्यायालय में जमा कर दिया है. जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की युगल पीठ के सामने मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंधिया की तरफ से जवाब भी पेश कर दिया गया है. मामले में अगली सुनवाई अगले महीने में होगी.

उल्लेखनीय है कि उपेंद्र चतुर्वेदी द्वारा अधिवक्ता सीपी सिंह के जरिए जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमें सिंधिया द्वारा बार-बार वक़्त लिए जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर पिछली सुनवाई पर 26 जून को अदालत ने सिंधिया के आधिपत्य वाले ट्रस्ट पर 10 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दिया था.

दरअसल, चेतकपुरी के सामने जलभराव के स्थान पर बहुमंजिला भवन बनाए जाने को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि बंधन वाटिका के पास की सर्वे क्रमांक 1211 और 1212 सरकारी कागज़ातों में ये जमीन सरकार के नाम दर्ज है, किन्तु इस जमीन को कमलाराजा ट्रस्ट द्वारा नारायण बिल्डर को बेच दिया गया. इस जमीन पर 7 मंजिला भवन का निर्माण भी हो चुका है. याचिकाकर्ता ने अदालत से निवेदन किया है कि इस सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं.

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