नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज मंगलवार (14 मई) को दिल्ली शराब घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर विचार पर सुनवाई टाल दी।
पिछले शुक्रवार को, ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अनुलग्नकों के साथ लगभग 200 पेज का अभियोजन आरोप पत्र दायर किया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता, आप के गोवा अभियान (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) को संभालने वाली कंपनी के तीन कर्मचारी - दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह - और इंडिया अहेड न्यूज़ के एक पूर्व कर्मचारी ताजा आरोपपत्र में चैनल के मुखिया अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है।
15 मार्च को कविता को ED ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता 'साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य थी, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी (AAP) को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। अब 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति खत्म कर दी गई है। कविता "दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थी"।
उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद, ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया। एजेंसी ने मामले के सिलसिले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई थी।
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