संबंध न बनाने पर कबड्डी कोच देता था टीम से निकालने की धमकी, अब कोर्ट ने दी ये सजा

संबंध न बनाने पर कबड्डी कोच देता था टीम से निकालने की धमकी, अब कोर्ट ने दी ये सजा
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अकोला: महाराष्ट्र के अकोला में एक महिला खिलाड़ी को झांसा देकर उसका यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट ने अपराधी ठहराया है. इस घटना में पीड़िता गर्भवती हो गई थी. अपराधी कोच शुद्धोधन सहदेव अंभोरे के विरुद्ध कई कठोर सबूत प्राप्त हुए थे. तत्पश्चात, कोर्ट ने उसे अपराधी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दरअसल, अपराधी कोच ने महिला खिलाड़ी को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने का झांसा देकर उसके साथ कई बार यौन शोषण किया था. घटना 30 जुलाई 2018 की है. पीड़ित युवती ने अपनी शिकायत में कहा था कि अपराधी कोच उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाने के लिए उसे टीम से बाहर निकाल देने की भी धमकी देता था. जिसके चलते मजबूरन उसे कोच की बात माननी पड़ती थी.

वही इसी के चलते युवती गर्भवती हो गई. जब युवती को प्रसूति के लिए सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो उसने वहां एक बच्ची को जन्म दिया. मगर हॉस्पिटल कर्मियों को जब शक हुआ कि ये युवती अविवाहिता मां बनी है तो उन्होंने तत्काल इसकी खबर पुलिस को दी. पुलिस ने जब युवती से पूछताछ की तो उसने सारी बात उन्हें बता दी. पुलिस ने युवती की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अपराधी कोच को गिफ्ट में ले लिया. तथा जब उससे पूछताछ आरम्भ की गई तो अपराधी कोच अपने ऊपर लगाए गए सभी इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया. उसने बताया कि ये बच्ची भी उसकी नहीं है. इसके बाद पुलिस ने अपराधी का DNA जाँच करवाई जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि बच्चे का पिता अपराधी कोच ही है. इसी मामले पर अब जाकर अदालत ने अपराधी कोच को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 3.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

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