दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल द्वारा विधायक के पद से अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. अयोग्यता पर सवाल उठाते हुए कपिल मिश्रा ने याचिका दायर कर फैसले को रदृ करने की मांग की है. जिस पर कोर्ट में सुनाई होनी है.
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शुक्रवार को दिल्ली आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था. कपिल मिश्रा पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कपिल मिश्रा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक थे. कभी अरविंद केजरीवाल के करीबियों में शुमार कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन मई 2017 में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था. अब अयोग्य घोषित होने के साथ उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है.
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