SC के फैसले पर येदियुरप्पा का जवाब- साबित करेंगे बहुमत, लेकिन कैसे?

SC के फैसले पर येदियुरप्पा का जवाब- साबित करेंगे बहुमत, लेकिन कैसे?
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कर्नाटक में छिड़ी सियासी जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार को कनार्टक विधानसभा में शनिवार को चार बजे तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन द्वारा दी गई याचिका पर अपना अंतरिम फैसला सुनाया. इसके आलावा शीर्ष अदालत ने सूबे की भाजपा सरकार द्वारा गुप्त मतदान की केंद्र सरकार की मांग को भी खारिज कर दीया.

शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि, 'सबसे पहले विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष (प्रो-टेम स्पीकर) नियुक्त किया जायेगा. कल चार बजे से पहले सभी विधायकों को शपथ दिलायी जाएगी और चार बजे शक्ति परीक्षण होगा. विश्वास मत की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी नहीं करायी जायेगी.' सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस दौरान बी एस येदियुरप्पा सरकार न तो कोई नीतिगत फैसला लेगी और न ही एंग्लो-इंडियन व्यक्ति को विधानसभा में सदस्य मनोनीत करेगी.

दूसरी तरफ येदुरप्पा ने शीर्ष अदालत के इस फैसले पर बड़ा बयान देते हुए बहुमत साबित करने का दावा किया है. बी एस येदियुरप्पा ने कहा, " हमारे पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और हम 100 फीसदी बहुमत साबित करके दिखाएंगे." बता दें कि फिलहाल बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और उसे बहुमत के लिये 112 विधायक चाहिये. वहीं कांग्रेस के 78 और जेडीएस के 38 मिलाकर 116 विधायक हैं. इसके अलावा कांग्रेस का दावा है कि 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है.

 

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