ऑनलाइन जुए तथा सट्टे पर कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि, प्रदेश में लॉटरी तथा हॉर्स रेसिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। कानून तथा संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने कहां कि हम कर्नाटक पुलिस एक्ट में संसोधन करने जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन जुए पर पाबंदी लगाई जा सके।
साथ ही उन्होंने बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने भी संशोधनों को अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। मधुस्वामी ने कहां कि ड्राफ्ट बिल में ऑनलाइन गेम को परिभाषित किया जाएगा। इसमें सभी तरह के जुए या सट्टेबाजी सम्मिलित हैं। इसके लिए भुगतान किए गए रुपयों या वर्चुअल करंसी के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ-साथ रुपयों के बदले टोकन वाले खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, इसमें प्रदेश के अंदर या बाहर लॉटरी तथा हॉर्स रेस में पैसे-दांव लगाना सम्मिलित नहीं किया गया है। इस संशोधन विधेयक को विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। कर्नाटक में 13 सितंबर से सत्र आरम्भ हो रहा है। राज्य सरकार ने जुलाई में उच्च न्यायालय को ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के चलते बताया था कि सरकार इसके लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इसमें सभी प्रकार के ऑनलाइन सट्टे तथा जुए को परिभाषित किया है तथा इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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