गणेश चतुर्थी-मुहर्रम पर कर्नाटक सरकार का बड़ा आदेश, मंदिरों और मस्जिदों को दिए ये निर्देश

गणेश चतुर्थी-मुहर्रम पर कर्नाटक सरकार का बड़ा आदेश, मंदिरों और मस्जिदों को दिए ये निर्देश
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बैंगलोर: कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच कर्नाटक सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने गुरुवार को मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के दौरान 20 अगस्त तक तमाम जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। मुहर्रम के लिए जारी किए गए आदेश में राज्य सरकार ने कहा है कि सभी मस्जिदों में नमाज़ कोरोना मानदंडों तहत ही आयोजित की जानी चाहिए। वहीं, 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें।

राज्य सरकार ने कहा है कि 20 अगस्त तक सभी तरह के जुलूसों पर बैन लगा दिया गया है। आलम/पांजा और ताजिया को बागौर छुए दूर से देखा जा सकता है। प्रार्थना कक्षों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी मस्जिदों में नमाज़ कोरोना नियमों के तहत होनी चाहिए। मुहर्रम के मौके पर मस्जिद को छोड़कर, सामुदायिक हॉल, खुले मैदान, शादी महल आदि में सामूहिक प्रार्थना सभा की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने गणेश चतुर्थी के लिए भी इसी प्रकार की पाबंदियां लगाई हैं।

सरकार के आदेश में कहा गया है कि गणेश चतुर्थी के लिए किसी भी किस्म के पंडाल, जुलूस और मनोरंजन कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी जाएगी। गणेश प्रतिमाओं को तय किए गए स्थान पर ही विसर्जित किया जाए। मंदिरों को हर दिन ठीक से साफ किया जाना चाहिए। भक्तों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए और मंदिर प्रशासन को थर्मल जांच की व्यवस्था करनी होगी।

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