बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और इस वजह से, यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने आगे कहा कि राज्य द्वारा यूनिफार्म का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत छात्रों के अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है और इस तरह, कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी किया गया सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
इसके बाद, उच्च न्यायालय ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें हिजाब पहनने पर एक सरकारी पीयू कॉलेजों में प्रवेश से रोकने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
अदालत के सामने ये सवाल थे:-
1. क्या हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है ?
2. क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का निर्देश, छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है ?
3. क्या 5 फरवरी को जारी किया गया सरकारी आदेश अक्षम और स्पष्ट रूप से मनमाना होने के अलावा अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है?
4. क्या महाविद्यालय प्राधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच करने का कोई केस बनता है ?
इस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रितु राज अवस्थी ने खुली अदालत में फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि, हमारे सवालों के जवाब हैं, मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। उन्होंने कहा कि, 'हमारा दूसरा जवाब है कि, स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का निर्देश, छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं।'
अदालत ने आगे कहा कि, 'उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है और इसके अमान्य होने का कोई मामला ही नहीं बनता है। वहीं, प्रतिवादियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है और यथा वारंटों का रिट बनाए रखने योग्य नहीं है। योग्यता से रहित होने की वजह से सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।'
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