बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरफ से उच्च न्यायालय की एकल पीठ के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील को ठुकरा दिया है, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को उनकी कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रैक्टिस की शुरुआती जांच करने की इजाजत दी थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस अदालत की राय में इस स्तर पर जांच को किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता है. अगर अपीलकर्ता 2002 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल नहीं हैं, तो उन्हें CCI द्वारा जांच का सामना करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. अमेजन और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट कंपनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के सामने CCI की तरफ से जांच फिर से शुरू किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर दोनों दिग्गज ई-वाणिज्य कंपनियों के विरुद्ध जांच के निर्देश दिए थे. अमेजन और फ्लिपकार्ट ने इस मामले में उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के समक्ष अलग-अलग याचिका दाखिल की गई थी. फ्लिपकार्ट की तरफ से दाखिल याचिका में 11 जून के अदालत के आदेश को दरकिनार करने का आग्रह किया गया था.
50 प्रतिशत से अधिक एनआरआई ने यूपी सरकार को भेजे निवेश प्रस्ताव
सप्ताहभर रही सोने में गिरावट, चांदी की कीमतों में भी हुई भारी कमी, जानिए क्या है आज दाम?
'टैक्स चोरी की सूचना दो और पाओ 25 लाख तक का इनाम...', सरकार ने शुरू की योजना