बैंगलोर: कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर आज उच्च न्यायालय में बड़ी सुनवाई शुरू हो चुकी है. इस वक़्त राज्य के कई स्कूल-कॉलेज में हिजाब को लेकर हंगामा हो रहा है. एक ओर मुस्लिम छात्राएं स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई दूसरे स्टूडेंट्स भगवा स्कॉफ पहनकर इसका विरोध कर रहे हैं.
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित ने मामले की सुनवाई शुरू की है. उनके समक्ष याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग उठाई है. दलील दी गई है कि इस मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है, ऐसे में जब तक सभी डाक्यूमेंट्स ना आ जाएं, सुनवाई शुरू नहीं हो सकती. इस पर न्यायाधीश ने कहा है कि इस मामले में जो भी फैसला सुनाया जाएगा, वो इससे संबंधित दूसरे मामलों पर भी लागू होने वाला है. अभी के लिए कृष्णा दीक्षित द्वारा दूसरे मामलों के डाक्यूमेंट्स भी मंगवाए गए हैं.
इस बीच कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने कुछ दिन पहले ही Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी गई है. इस कारण अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो निर्धारित यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, निजी स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं.
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