इस समय कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। आप सभी को बता दें कि कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर उठे विवाद के बीच अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिमोगा के एक कॉलेज में एक लड़के को पोल पर चढ़ते और भगवा झंडा फहराते हुए दिखाया गया है। आप सभी को बता दें कि छात्र ने कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर भगवा झंडा लगा दिया। साफ़-साफ़ इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छात्र ऊपर भगवा झंडा लगा रहा है तो बाकी छात्र नीचे जयकार करते दिख रहे हैं। इस दौरान वहां जमा हुए अधिकांश छात्र भगवा झंडे या स्टोल लहरा रहे थे। आप सभी को बता दें कि शिमोगा में बीते मंगलवार सुबह पथराव की घटना के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है।
#KarnatakaHijabRow @INCKarnataka president @DKShivakumar has tweeted saying replacing National flag with Saffron flag at #Shimoga is a breakdown of law and order.And the college should be closed for a week. pic.twitter.com/0Rr3RL4cyn
— Imran Khan (@KeypadGuerilla) February 8, 2022
वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, "कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक मामले में राष्ट्रीय ध्वज को भगवा ध्वज से बदल दिया गया। मुझे लगता है कि प्रभावित संस्थानों को कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए एक सप्ताह तक बंद कर दिया जाना चाहिए। पढ़ाई ऑनलाइन जारी रह सकती है।" आप सभी को हम यह भी बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हिजाब विवाद पर मामले की सुनवाई और हिजाब पहनने को लेकर छात्रों और सरकार के बीच आमना-सामना के साथ, विरोध और तेज हो गया है। जी दरअसल कर्नाटक में हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले मंगलवार को भगवा शॉल और हिजाब पहने छात्रों के बीच एक कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। वहीं बागलकोट में पथराव के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
कैसे शुरू हुआ विवाद- जी दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में एंट्री नहीं दी गई थी। इस मामले में कॉलेज का कहना था कि यहां पर एक यूनिफॉर्म लागू है तो अलग ड्रेस पहनकर आने वाले लोगों को कॉलेज में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन लड़कियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। जी दरअसल उन लड़कियों का यह तर्क है कि इस तरह से हिजाब न पहनने देना मौलिक अधिकारों का हनन है और आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन है।
हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट बोला - हमारे लिए संविधान की गीता, सबको मानना पड़ेगा फैसला
कर्नाटक में 'हिजाब' पर नहीं थम रहा विवाद, हाई कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई