कभी-कभी किसी पार्टी के नेता के विरोधी सुर के रूप में हम अक्सर सुनते है कि, फलाना राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाय जाए. वहीं इस जानकारी के रूप में हम जानते भी है कि किसी हमारे संविधान के अनुसार किसी राज्य में अगर कोई सरकार गिर जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है. लेकिन जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र राज्य है, जहाँ पर राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल का शासन लागू किया जाता है. जानिए क्यों
जम्मू-कश्मीर में अपने संविधान की धारा 92 के तहत राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल शासन लगाया जाता है, उसका कारण है, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है और यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास अलग संविधान और नियम हैं. देश के अन्य राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है. लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है.
जम्मू-कश्मीर की धारा 370 के मुताबिक कश्मीर नागरिकों को यहाँ पर देश के अन्य राज्यों के नागरिकों से अलग कुछ विशेष हक़ दिए जाते है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद घाटी और भारत पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर हुए युद्ध के बाद यहाँ पर हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे जिसके कारण कश्मीर अभी भी दोनों देशों के लिए एक बड़े विवाद का कारण बना हुआ हैं.
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