आतंकवाद के आरोपों में कैद कश्मीरी नेता अब्दुल रशीद शेख को मिली सांसद की शपथ लेने की इजाजत

आतंकवाद के आरोपों में कैद कश्मीरी नेता अब्दुल रशीद शेख को मिली सांसद की शपथ लेने की इजाजत
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार (1 जुलाई) को बारामुल्ला से जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल रशीद शेख उर्फ ​​इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को संसद में सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। हालांकि, NIA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आज अदालत में कहा कि सहमति कुछ शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जिसमें मीडिया से बातचीत नहीं करना भी शामिल है। राशिद ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन 18वीं लोकसभा में आधिकारिक समारोह के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे।

उन्होंने NIA के एक मामले में हिरासत में रहते हुए बारामुल्ला से चुनाव जीता था। राशिद ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह कल राशिद की जमानत याचिका पर आदेश पारित करेंगे। इंजीनियर राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में पिछले पांच वर्षों से हिरासत में है। हाल ही में हुए आम चुनावों में उन्होंने बारामुल्ला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। 

NIA के वकील ने राशिद को शपथ लेने के लिए 5 से 7 जुलाई के बीच तीन तारीखें सुझाईं। बचाव पक्ष के वकील विख्यात ओबेरॉय ने कहा कि 5 जुलाई ठीक है, क्योंकि 6 और 7 जुलाई को छुट्टियां हैं। उनके वकील ने अदालत से राशिद को पहचान पत्र और सीजीएचएस कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाता खोलने की सुविधा देने का भी आग्रह किया। वकील ने अदालत से सांसद के रूप में शपथ लेने के समय परिवार के सदस्यों की उपस्थिति की भी अनुमति देने का आग्रह किया। अवकाशकालीन न्यायाधीश की अदालत ने 22 जून को सांसद इंजीनियर राशिद के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। 22 जून को एनआईए के वकील ने इसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला बताते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। 

राशिद के वकील विख्यात ओबेरॉय ने दलील दी कि राशिद भारी बहुमत से जीते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से संसद में चुनाव लड़ें। वकील ने दलील दी कि अदालत जेल अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है, एनआईए को लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है या लोकसभा सचिवालय को राशिद के शपथ ग्रहण की तिथि निर्दिष्ट करने का निर्देश दे सकती है। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें जेल अधिकारियों को आरोपी को शपथ ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया था। 18 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया था कि वह बताए कि राशिद तीन तारीखों में से किस तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। 

कोर्ट ने एनआईए को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण की निर्धारित तिथियां 24, 25 और 26 जून बताई गई थीं। एनआईए ने जमानत मिलने पर उन्हें संसद ले जाने की रूपरेखा तय करने के लिए समय मांगा था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियर कोर्ट की हिरासत में है। इसलिए उसे संसद ले जाने में एनआईए की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद राशिद ने सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 

5 जून को एएसजे सिंह ने मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा था। उनके वकील एडवोकेट विख्यात ओबेरॉय ने मीडिया को बताया कि शपथ लेने और अन्य संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत और वैकल्पिक हिरासत पैरोल की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। ओबेरॉय ने कहा कि मामले को अदालत ने उठाया और एनआईए द्वारा जवाब के लिए सूचीबद्ध किया गया। ओबेरॉय ने यह भी कहा कि राशिद दो बार विधायक भी रह चुके हैं। अब उन्हें चुनाव जीतने के बाद सांसद के तौर पर शपथ लेनी होगी। शपथ समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

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