नई दिल्ली : आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पटियाला हाउस अदालत ने ख़ारिज कर दी. शाह ने अपनी याचिका में इस मामले को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया था .
उल्लेखनीय है कि शब्बीर शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने 25 जुलाई को कश्मीर से गिरफ्तार किया था। वह 23 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है. इस मामले में शब्बीर शाह की ओर से पेश अधिवक्ता एमएस खान ने कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए दलील दी कि ईडी ने 2005 में जिस मोहम्मद असलम वानी के बयान पर उनके पक्षकार को 2017 में गिरफ्तार किया गया जो गलत है.
क्योंकि अदालत ने वानी को 25 नवंबर 2010 को देश के खिलाफ युद्घ व आतंकी फंडिंग के आरोपों से बरी कर दिया था. जबकि शब्बीर शाह 2011 से नजरबंद था.वह लंबे समय से बीमार है और उसे उचित इलाज की जरूरत है.वह कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का चेयरमैन है.
बता दें कि पूरी दलील सुनने के बाद इस मामले में पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्घार्थ शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर होने के साथ जांच अभी आरंभिक दौर में होने से जमानत देने से इंकार कर दिया.
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