केरल उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के फैसले को दी मंजूरी

केरल उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के फैसले को दी मंजूरी
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केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के फैसले को मंजूरी दे दी और अगले महीने होने वाले तीन चरणीय स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जोस के मणि के नेतृत्व वाले गुट को केरल कांग्रेस (एम) के "दो पत्तों" के आधिकारिक प्रतीक को आवंटित करने का फैसला किया।

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीजे जोसेफ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए जोस के मणि गुट को आधिकारिक केरल कांग्रेस (एम) के रूप में मान्यता दी और पार्टी का प्रतीक चिन्ह आवंटित किया। न्यायमूर्ति एन नागेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे चुनाव आयोग के समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर आधारित थे।

अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, तथ्य की खोज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बहुमत के फैसले में, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने माना था कि जोस के मणि गुट केरल कांग्रेस (मणि) था और चुनाव चिह्न के उद्देश्यों के लिए अपने नाम और इसके आरक्षित प्रतीक दो पत्तों का उपयोग करने का हकदार था। 

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