हाईवे पर गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें ये बात

हाईवे पर गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें ये बात
Share:

यदि आप हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं, तो अपने वाहन के सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, टैक्स और पॉल्यूशन प्रमाणपत्र को पूरा और सही रखें। ऐसा न करने पर आपको भारी जुर्माना लग सकता है।

नई तकनीक से जुर्माना लगाने की प्रक्रिया

परिवहन विभाग ने एनएच पर एक नई अत्याधुनिक मशीन लगाई है जो 'तीसरी आंख' की तरह काम करती है। इस मशीन की निगाह से कोई भी वाहन बचकर नहीं निकल सकता। जिन गाड़ियों के पास कागजात की कमी होती है, उन पर तेजी से जुर्माना लगाया जा रहा है।

ई-डिटेक्शन सिस्टम का कार्य

कागजात की कमी वाली गाड़ियों पर नजर रखने के लिए 'ई-डिटेक्शन सिस्टम' लगाया गया है। यह सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है और अब तक बिहार के सीतामढ़ी में दर्जनों गाड़ियों पर जुर्माना लग चुका है।

जुर्माना की सूचना का त्वरित प्रसारण

जब कोई गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है और उसके पास जरूरी कागजात की कमी होती है, तो जुर्माने का मैसेज सीधा वाहन मालिक के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होती, और वाहन मालिक को तुरंत अपनी गलती और जुर्माने के बारे में पता चल जाता है।

चालान काटने की प्रक्रिया

ई-डिटेक्शन सिस्टम और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए गाड़ियों के कागजात की जांच की जाती है। यदि गाड़ी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिक चालान काटा जाता है। चालान का मैसेज सीधे वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर भेजा जाता है।

अधिकारियों का बयान

जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार, टोल प्लाजा पर सीसीटीवी और ई-डिटेक्शन सिस्टम की मदद से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और कागजात की कमी होने पर चालान काटा जा रहा है।

कपिल शर्मा ने खरीदा प्राइवेट जेट? देखकर हैरत में पड़े लोग

कोलकाता रेप-मर्डर केस छोटी घटना..! कपिल सिब्बल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी

'अपराधियों को मत बचाओ सिब्बल..', कोलकाता पर राहुल तो नहीं बोले, अधीर ने दिखाई हिम्मत

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -