नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मायापुरी इलाके में मोबाइल स्नैचर मोहम्मद अनीस को पकड़ने के दौरान उसके द्वारा चाक़ू के हमलों से घायल ASI शंभु दयाल के देहांत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने शहीद ASI के परिवार को एक करोड़ की सम्मान राशि देने के लिए कहा है।
#CCTVFootage: Assistant sub-inspector Shambhu Dayal was taking the thief to the police station when he was stabbed in West Delhi’s Mayapuri around 4 pm on January 4. He was admitted to BLK Hospital but died during treatment. pic.twitter.com/bAQbkDG0kL
— Mahender Singh Manral (@mahendermanral) January 10, 2023
उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, 'जनता की रक्षा करते हुए ASI शंभु जी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वे शहीद हो गए। हमें उन पर गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लेकिन उनके सम्मान में हम उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देंगे।' बता दें कि, शंभु दयाल 57 साल के थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस में लगभग 30 वर्षों तक सेवाएं दीं। वह अपने पीछे पत्नी संजना, बेटा दीपक और दो बेटी गायत्री और प्रियंका को छोड़ गए हैं। वह राजस्थान के सीकर के गंवाली गांव के निवासी थे।
मोहम्मद अनीस ने की थी ASI शम्भू दयाल की हत्या:-
दरअसल, मायापुरी में एक महिला ने 4 जनवरी को शाम लगभग 4 बजे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 साल के मोहम्मद अनीस ने उनके पति का मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें धमकी भी दी है। इसके बाद ASI शंभु दयाल आरोपी शख्स के यहां पहुंचे और उसे पकड़कर थाना लाने लगे। जब ASI, आरोपी मोहम्मद अनीस को झुग्गियों से बाहर लेकर मायापुरी फेस-1 के B-115 पहुंचे तो आरोपी ने शर्ट के नीचे छिपाए चाकू को उन पर वार करना शुरू कर दिया। उसने ASI की गर्दन, सीने, पेट और पीठ सहित कई जगह को चाकू से गोदा दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वह हाथ में डंडा लिए हमलावर से जूझते रहे थे।
वहां मौजूद लोगों ने जब आरोपी को रोकने का प्रयास किया, तो मोहम्मद अनीस सभी को चाकू का डर दिखाकर वहां से भाग निकला। उसने पुलिस से बचने के लिए एक बाइक सवार को रोका और उसकी बाइक पर बैठ गया, मगर बाइक चालक वहां से भाग निकला। इसके बाद वह एक इमारत में छुपने के इरादे से घुस गया। वहां कार्य कर रहे पेंटर कुलदीप की गर्दन पर चाकू रखकर उसे बंधक बना लिया था। हालांकि, बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 186, 353, 332, 307 और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
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