22 जून तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल के PA बिभव कुमार, स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बढ़ी हिरासत

22 जून तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल के PA बिभव कुमार, स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बढ़ी हिरासत
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी (PA) बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी (IO) की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निष्फल हो गई है।

24 मई को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल थीं।

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