शराब घोटाले में बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, अदालत ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत

शराब घोटाले में बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, अदालत ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत
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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी। अदालत ने यह फैसला सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले के संबंध में किया। अब उनकी हिरासत 27 अगस्त तक जारी रहेगी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया, जिसके बाद उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाई गई। अदालत 27 अगस्त को सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर विचार कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई से इस पर जवाब मांगा है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट के सामने दलील दी कि उन्हें धनशोधन मामले में तीन बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है, और इसलिए उन्हें सीबीआई मामले में भी नियमित जमानत मिलनी चाहिए। सिंघवी ने यह भी बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगाई थी, जिसमें केजरीवाल को जमानत दी गई थी।

केजरीवाल के वकील की दलीलें

सिंघवी ने कहा कि जब केजरीवाल को पीएमएलए (धनशोधन रोकथाम कानून) के तहत जमानत दी जा सकती है, तो उन्हें सीबीआई के मामले में जमानत देने से इनकार करना उचित नहीं है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही गवाहों ने गवाही देने का साहस जुटाया है। सिंघवी ने केजरीवाल की स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की।

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था और कहा था कि सीबीआई के कदमों में कोई दुर्भावना नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाह गवाही देने का साहस कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि एक मैगसायसाय पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो उन्हें गवाहों पर प्रभाव डालने की क्षमता देता है।

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