कोच्ची: केरल के कुन्नमकुलम में पहली कक्षा की छात्रा से बलात्कार करने वाले नैतिक शिक्षा (Moral Science) के टीचर को Pocso कोर्ट ने 29 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। नीलांबुर के चीराकुझी स्थित करादान हाउस का रहने वाला 44 वर्षीय अब्दुल रफीक पवारत्ती के पुथुमानस्सेरी में एक निजी स्कूल में पढ़ाता था। स्पेशल पॉस्को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के न्यायमूर्ति एमपी शिबू ने उस पर 2.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना भरने में नाकाम रहने पर रफीक को दो वर्ष नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभियोजन पक्ष की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट केएस बीनू पेश हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब्दुल रफीक ने वर्ष 2012 में स्कूल पिकनिक के दौरान इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पिकनिक से वापस आने के बाद बच्ची को पूरे शरीर में काफी दर्द हो रहा था। यह बात उसने अपनी माँ को बताई, जिसके बाद वह उसे फ़ौरन अस्पताल ले गईं।
मेडिकल टेस्ट के दौरान पता चला कि बच्ची का बलात्कार किया गया था, जिससे उसके निजी अंगों में गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुँचे और उन्हें पूरा केस बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की।
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