केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार, उच्च सकारात्मकता दर होने के हालात में एक अपार्टमेंट एरिया, रेजीडेंशियल एरिया अथवा किसी बड़े घर को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। नए नियमों के अनुसार, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में ट्रिपल लॉकडाउन पाबंदी लागू किए जाएंगे। एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 5 या उससे अधिक कोरोना केस होने के चलते वायरस के प्रसार की संभावना अधिक होती है। यह एक शॉपिंग मॉल, सड़क, बाजार, वर्कशॉप, बंदरगाह, मछली पकड़ने का गांव, ऑफिस, आईटी कंपनी कुछ भी हो सकता है।
वही गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि क्लस्टरिंग पोटेंशियल के आधार पर प्रतिदिन जिला स्तर पर आकलन किया जा सकता तथा 100 मीटर तक आवाजाही को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कि संक्रमण प्रभावित इलाके तक ही सीमित रहे। कोई भी माइक्रो-कंटेनमेंट जोन इस प्रकार की नोटिफिकेशन की दिनांक से अगले सात दिनों तक बना रहेगा। यदि अगली सूचना नहीं दी जाती है तो फिर वो आगे के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन नहीं होगा।
वही किसी भी प्रकार से नियमों में कोताही न रखी जा सके, इसके लिए सेक्टोरल मजिस्ट्रेट इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन की देखभाल करेंगे। गाइडलाइन में आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने एक विशेष स्थान पर कोरोना मामलों के घनत्व के आधार पर वायरस के रोकथाम की योजना पेश की है। इसका मैनेजमेंट वार्ड स्तर पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन के आधार पर किया जाएगा।
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