तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह तिरुवनंतपुरम के एक निवासी को अपने आवास की छत से पक्षियों को फिलहाल हटाने के लिए कहने से परहेज करे। अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय और केरल पुलिस को भी नोटिस जारी कर उस व्यक्ति की याचिका पर अपना पक्ष रखने की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को दो अधिकारियों द्वारा अपने घर में पालतू पक्षी रखने के लिए परेशान किया जा रहा था।
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने तिरुवनंतपुरम में करमाना पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और सर्कल इंस्पेक्टर को निर्देश जारी किया। इसने पुलिस की ओर से पेश वकील को निर्देश प्राप्त करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता पक्षियों को पालतू बनाकर कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। अदालत ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 2 (सर्कल इंस्पेक्टर) और 3 (एसएचओ) को निर्देश दिया जाएगा कि वे इस बात पर जोर न दें कि याचिकाकर्ता अपने आवास की छत से पक्षियों को फिलहाल हटा देगा।"
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने तिरुवनंतपुरम के करमाना की 38 वर्षीय के मुथुकुट्टी द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश जारी किया, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह उसे और उसके परिवार को उनकी छत से पक्षियों को हटाने की मांग को परेशान न करे।
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