चचेरी बहन का रेप करने वाले आरोपी को 135 साल की जेल, केरल की कोर्ट ने सुनाया फैसला

चचेरी बहन का रेप करने वाले आरोपी को 135 साल की जेल, केरल की कोर्ट ने सुनाया फैसला
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कोच्ची: केरल की एक कोर्ट ने अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शख्स को 135 साल जेल की सजा सुनाई है. व्यक्ति पर आरोप साबित हुआ है कि उसने चचेरी बहन के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती भी कर दिया. वकील ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में पल रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, 'हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट' के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (Pocso), भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) और किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के प्रावधानों के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है. लोक अभियोजक रघु के. ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी मामलों में दोषी को कुल 135 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि हालांकि सभी सजा एक साथ चलेंगी.

बता दें कि, इसके साथ ही केरल की कोर्ट ने दोषी व्यक्ति पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो घटना के वक़्त 15 साल की थी. 

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