कोच्ची: केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने के आरोपी शाहरुख सैफी पर हत्या का केस चलेगा. पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ IPC की धारा 302 के तरह मामला दर्ज किया है. कल आरोपी सैफी को स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोझिकोड ट्रेन हमले में एक मासूम सहित 3 लोग जिन्दा जल गए थे.
रिपोर्ट के अनुसार, सैफी पर हत्या की ये धारा रेलवे पुलिस की तरफ से दायर एक प्राथमिकी के बाद जोड़ी गई है. आरोपी शाहरुख सैफी का फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है. इसपर आरोप है कि इसने ट्रेन से यात्रा कर रहे लोगों पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी थी और जब यह वहां से भाग रहा था, तो वह खुद भी झुलस गया. अस्पताल ने बताया है कि आरोपी को गहरे घाव नहीं है, इसलिए उसको जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. हालांकि इस फैसला मेडिकल बोर्ड को करना है. आरोपी को डिस्चार्ज के बाद जिला जेल के मेडिकल सेल में रखा जाएगा. साथ ही आरोपी 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेगा. UAPA लगाने की चर्चाओं पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि शाहरुख़ से पूछताछ के बाद ही गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) लगाया जा सकेगा.
ADGP (कानून-व्यवस्था) एमआर अजित कुमार ने जानकारी दी है कि आरोपी शाहरुख को पकड़ने का पूरा क्रेडिट केरल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को जाता है. इस मामले की संयुक्त रूप से हर पहलू की छानबीन की जाएगी. शाहरुख को रत्नागिरि से पकड़ा गया था.
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