नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने आज सोमवार को केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल कोर्ट ने NIA द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गौरतलब है कि नवम्बर से राजनयिक चैनल के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत एकत्रित किए थे। NIA ने जमानत याचिका का सख्त विरोध करते हुए कहा कि मामले में गहन जांच की आवश्यकता है। NIA ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा काम किया जो सीधे तौर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन है।
स्वप्ना सुरेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसे बिना किसी आधार के केवल कल्पना के सहारे इस अपराध में फंसाया गया है और और यह केस राज्य तथा केन्द्र सरकारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का है, जिसे मीडिया ने और अधिक हवा दे दी थी।
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