केरल के सोने की तस्करी के रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को मंगलवार को एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। धन शोधन निवारण अधिनियम मामले (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने यहां पूर्व प्रधान सचिव द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने 12 नवंबर को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए मंगलवार को याचिका दायर की थी। सोने की तस्करी मामले में 'मनी लॉन्ड्रिंग' पहलू के मामले में ईडी द्वारा 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए अधिकारी को 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने के बाद अदालत ने उन्हें सोमवार को जेल भेज दिया।
साथ ही अदालत में तर्क नोट में आरोप लगाया गया कि उन्हें एक अभियुक्त के रूप में निरूपित किया गया था क्योंकि उन्होंने ईईडी की पसंद के कुछ राजनीतिक लक्ष्यों को नाम देने से इनकार कर दिया था।
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