कोच्ची: केरल की पिनरई विजयन सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती के लिए अध्यादेश ला रही है. केरल सरकार ने फैसला किया था कि वह प्रति माह अपने कर्मचारियों का 6 दिन का वेतन काटेगी. ऐसा पांच महीने तक किया जाएगा. इस तरह कुल एक महीने का वेतन कटेगा, जो कर्मचारियों को बाद में दे दिया जाएगा.
सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ कर्मचारी संगठन उच्च न्यायालय चले गए थे. इस पर केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर दो महीने के लिए स्टे लगा दिया था. अदालत ने इसे कानून सम्मत नहीं बताया था. इसके बाद केरल सरकार ने अब अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है. राज्य के वित्त मंत्री टीएम थॉमस ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यादेश के तहत राज्य सरकार कर्मचारियों की 25 फीसदी सैलरी काटेगी.
उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकार के पास कर्मचारियों की 25 फीसदी सैलरी काटने का अधिकार होगा. हालांकि बाद में काटी गई राशि वेतन कर्मचारियों को वापस दे दी जाएगी. टीएम थॉमस ने कहा कि गवर्नर ने इस विधेयक पर दस्तखत कर दिया है. आज ही आदेश निकाल दिया जाएगा और इस महीने के वेतन पर यह नियम लागू हो जाएगा. बता दें की फंड संकट के जूझ रही राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है. थॉमस के अनुसार इस कटौती से करीब 2500 करोड़ रुपये की बचत होगी.
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