केरल हाई कोर्ट: कैथोलिक नन सीनियर लूसी को छोड़ना पड़ सकता है कॉन्वेंट

केरल हाई कोर्ट: कैथोलिक नन सीनियर लूसी को छोड़ना पड़ सकता है कॉन्वेंट
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केरल उच्च न्यायालय ने सिस्टर लुसी कलाप्पुरकल को सुझाव दिया, जिन्हें फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट कॉन्ग्रिगेशन (FCC) से निष्कासित कर दिया गया था, कि उन्हें अपनी सुरक्षा के मद्देनजर वायनाड में कॉन्वेंट से खाली होना पड़ सकता है। चर्च के अधिकारियों की अवज्ञा करने के लिए, वेटिकन की मंजूरी मिलने के बाद, सिस्टर लुसी को अगस्त 2019 में केरल के मनाथवडी में चर्च से फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट कॉन्ग्रिगेशन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। तब से, वह अपना केस लड़ रही है और उसने वायनाड जिले में कॉन्वेंट से बाहर जाने से इनकार कर दिया, जिसमें वह रह रही है।

बुधवार को उसके वकील के व्यक्तिगत कारणों से वापस लेने के बाद, नन खुद व्यक्तिगत रूप से पार्टी के रूप में पेश हुई और कहा कि चूंकि वह पहले से ही उसकी मण्डली के खिलाफ एक अन्य अदालत में मामला है, उसे फैसला आने तक उसे अपने कॉन्वेंट में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसने अदालत से निवेदन किया कि उसे कॉन्वेंट से बेदखल न किया जाए। उन्होंने कहा कि निष्कासन नोटिस को चुनौती देने वाला एक मामला निचली अदालत में लंबित है। 

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल दिए गए पुलिस सुरक्षा के आदेश को अब और जारी नहीं रखा जा सकता है यदि वह कॉन्वेंट में बने रहने का इरादा रखती हैं। कलप्पुरा, जिसने मिशनरीज ऑफ जीसस कॉन्ग्रिगेशन से संबंधित ननों द्वारा एक नन के साथ बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रेंको मुलक्कल की गिरफ्तारी की मांग के विरोध में भाग लिया था, को अगस्त 2019 में रोमन कैथोलिक चर्च के तहत एफसीसी द्वारा निष्कासित कर दिया गया था।

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