कोच्ची: इस समय कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के देश भर में लॉक डाउन लागू किया हुआ है, जिसके तहत अति आवशयक ना होने पर लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसी बीच केरल हाई कोर्ट ने लॉक डाउन को लेकर एक अजीबो गरीब फैसला दिया है।
केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान पालतू बिल्लियों के खाने की सामग्री खरीदने के लिये उसके मालिक को उसकी कार से बाहर जाने की इजाजत प्रदान कर दी है। जस्टिस ए के जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस शाजी पी चाली की पीठ ने तीन पालतू बिल्लियों के मालिक प्रकाश की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पशुओं का आहार और चारा जरुरी वस्तुओं के दायरे में आता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता न्यायिक आदेश के साथ स्व-घोषणा के आधार पर अपनी बिल्लियों के लिये खाने का सामान खरीदने के लिए बाहर जा सकता है।
प्रकाश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसके पास बिल्लियों की खाद्य सामग्री खत्म हो गई है और पुलिस उसे उसकी बिल्लियों का खाना खरीदने के लिये गाड़ी का पास नहीं दे रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अपनी कार के पास के लिए उसने चार अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन किया था। कोर्ट ने जब यह पूछा कि क्या बिल्लियां दूसरा खाना नहीं खाती हैं तो याचिकाकर्ता ने कहा कि बिल्लियां केवल बिस्कुट खाती हैं और उसे तीन हफ्ते के लिये सात किलोग्राम बिस्कुट की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता शाकाहारी है।
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