तिरुवनंतपुरम: केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच प्रदेश सरकार ने शनिवार को प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दरें निर्धारित करने संबंधी आदेश जारी कर दिए और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने बोला है कि करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति (केएएसपी) के तहत पैनल में शामिल सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को आदेश जारी कर दिए गए है. सरकारी हॉस्पिटलों द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफर किए गए उन संक्रमितों के लिए भी ये दरें लागू होंगी जो केएसएपी के दायरे में नहीं आते है. केएसएपी को लागू करने वाली प्रदेश स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) ने दिशा निर्देश जारी किए गए.
इस बारें में स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा बोले, ‘‘ कोरोना मरीज किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल से उपचार करा सकते हैं. दोनों क्षेत्रक कोरोना महामारी से निपटने के लिए साथ आए हैं. ’’ जारी आदेश के मुताबिक जनरल वार्ड में 2,300 रु हर रोज की दर लागू होंगी, वहीं उच्च देखभाल इकाइयों (एचडीयू) में 3,300 रुपये हर रोज की दर से शुल्क लिए जाएगा. इसके अलावा, आईसीयू का रेट 6,500 रु हर रोज होगा, वहीं वेंटिलेटर के साथ ये रेट 11,500 रु हर रोज का होगा. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की अलग अलग जांच के लिए भी दरें निर्धारित कर दी गई हैं.
बता दें की शनिवार को केरल में कोरोना के सर्वाधिक 1103 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 18,098 पहुंच गया. इसके अलावा प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा लोग निगरानी में हैं.
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