धोखाधड़ी के आरोप में सरिता, बीजू को सजा

धोखाधड़ी के आरोप में सरिता, बीजू को सजा
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कोच्चि : सोलर पैनल स्कैम के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुये सरिता एस नार और बीजू राधाकृष्णन को धोखाधड़ी का दोषी माना है। इन दोनों को कोर्ट ने न केवल भविष्य में धोखाधड़ी करने की चेतावनी दी है वहीं तीन-तीन वर्ष की जेल की सजा भी मुकर्रर कर दी है।

इसके अलावा कोर्ट ने दोनों धोखाधड़ी के दोषियों पर दस-दस हजार रूपये का जुर्माना भी ठांेका। गौरतलब है कि बीते दिनों सोलर पैनल स्कैम मामले की गूंज देश भर में सुनाई दी थी। मामले की दोषी सरिता ने यह आरोप लगाया था कि न केवल राज्य के मंत्री, बल्कि विधायक ओर अन्य नेता भी सेक्स के कारण ही घोटाले में उसकी मदद किया करते थे।

सरिता ने राज्य के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को भी अपने चपेट में ले लिया था और इसके चलते उन्हें कोर्ट में पेश होकर जवाब देना पड़ा था। कोर्ट में के.एम. साजिद ने मामला दायर किया था, क्योंकि इन दोनों ने चालीस लाख ठगने के बाद भी सोलर पैनल नहीं लगाया। बताया गया है कि सरिता और बीजू ने साजिद से यह कहा था कि वे एक सोलर पैनल सिस्टम तमिलनाडु और केरल स्थित उनके घरों में लगा दिया जायेगा।

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