केरल के कुरान शिक्षक अब्दुल जब्बार को कोर्ट ने सुनाई 56 साल की सजा, हैरान कर देगा ये मामला

केरल के कुरान शिक्षक अब्दुल जब्बार को कोर्ट ने सुनाई 56 साल की सजा, हैरान कर देगा ये मामला
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कोच्ची: कुरान पढ़ने गए नाबालिग लड़के से छेड़छाड़ करने वाले 61 वर्षीय इस्लामिक शिखक को कोर्ट ने 56 साल के कठोर कारावास और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पोथनकोड के पास दारुस्सलाम हाउस के अब्दुल जब्बार को दोषी ठहराया है।

तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) की जज आर रेखा ने जब्बार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और IPC के तहत कई अपराधों के लिए अलग-अलग जेल की सजा सुनाई। चूंकि सजा एक साथ पूरी होनी चाहिए और जब्बार की अधिकतम सजा 20 साल जेल है, इसलिए उसे 20 साल सलाखों के पीछे बिताने होंगे। विशेष लोक अभियोजक (SPP) आरएस विजय मोहन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि, जुर्माना अदा न करने पर जब्बार को एक साल सात महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। जुर्माना राशि पीड़ित बच्चे को दी जाएगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ग्यारह वर्षीय बच्ची को लगातार प्रताड़ित करने वाला आरोपी किसी भी तरह की दया का पात्र नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच, 11 वर्षीय लड़के का कई बार यौन उत्पीड़न किया गया, जब वह इस्लामी शिक्षा लेने के लिए आरोपी जब्बार के पास गया था। हालाँकि, इसपर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि, 2020 और 2021 में भारत में कोरोना महामारी चरम पर थी, तो क्या अधिकारी कोविड काल के दौरान भी ऐसे यौन विकृतियों पर अंकुश लगाने में विफल रहे? पीड़ित बच्चा आरोपी के घर कुरान पढ़ने जाता था। उस समय घर के हॉल में अन्य बच्चों को कुरान लिखने/पढ़ने के लिए बैठाने के बाद जब्बार नाबालिग को दूसरे कमरे में ले जाता था। यहीं पर आरोपी ने पीड़ित का यौन शोषण किया।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि बच्चे को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। जब्बार ने नाबालिग को अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए। बच्चे ने कई बार विरोध किया, लेकिन आरोपी शिक्षक नहीं माना। जब्बार ने लड़के को धमकी दी कि अगर उसने यौन शोषण के बारे में किसी को बताया तो वह उसे पास के तालाब में डुबोकर मार देगा। इस धमकी के कारण नाबालिग पीड़ित चुप हो गया। जब पीड़ित के परिवार ने बच्चे से कहा कि वह अपने छोटे भाई को भी आरोपी के घर कुरान पढ़ने के लिए ले जाए, तो बच्चे ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर जब परिवार ने उसे अपने छोटे भाई को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया, तो पीड़ित ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। बाद में, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और अब कोर्ट ने इस्लामी शिक्षक को दोषी पाया है।

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