खेसारी लाल यादव पर लगा बैन, दिल्ली HC ने सुनाया फैसला

खेसारी लाल यादव पर लगा बैन, दिल्ली HC ने सुनाया फैसला
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भोजपुरी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका मिला है। 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' नाम की कंपनी के साथ हुए करार को लेकर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव दो साल तक 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' कंपनी के अतिरिक्त किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं।

दरअसल, पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने एक मामला आया। इस मामले में खेसारी लाल यादव एवं ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के बीच विवाद था। इस विवाद पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला खेसारी लाल यादव के खिलाफ सुनाया है। अब खेसारी लाल यादव को 2 वर्ष तक एक ही म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गा सकते हैं, किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। इस फैसले के पश्चात् स्पष्ट हो गया कि खेसारी लाल यादव 30 सितंबर, 2025 तर किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गा पाएंगे। उन्हें केवल 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' के लिए गाना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 27 मई, 2021 को खेसारी लाल यादव और 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के लिए 30 महीनों ने 200 सॉन्ग गाने थे। इन 200 सॉन्ग के बदले में म्यूजिक कंपनी से खेसारी को 5 करोड़ रुपए मिलने थे। गायक खेसारी ने इन 30 महीनों में कंपनी के साथ मात्र 89 गाने गाए तथा उन्हें लगा कि 30 महीने पूरे होने के पश्चात् कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया तथा वो दूसरी कंपनियों के लिए भी गाना गाने लगे। तत्पश्चात, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी, खेसरी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय चली गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी एवं न्यायमूर्ति मनमोहन ने खेसारी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनपर दूसरी कंपनियों के लिए गाना गाने पर पाबंदी लगा दी।

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