इंदौर : मध्यप्रेश के इंदौर मे दलित समुदाय की नाबलिग लड़कियों को अगवा कर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद 70 हज़ार रुपए मे बेचने के आरोप मे विशेष अदालत ने शिक्षक समेत दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह तीनो आरोपी काफी लम्बे समय से पुलिस के चुंगल से बाहर चल रहे थे.
अदालत की न्यायाधीश रेणुका कंचन ने तीनो आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 370 (4), 372 और 376 के साथ अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है. इन आरोपियों के आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 15 गवाहों पेश किया है.
बता दे आरोपी शिक्षक नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन्हें अपने प्यार मे फंसाता था जिसके बाद आरोपी शिक्षक के सहकर्मी नाबालिग लड़कियों को अगवा कर एक घर मे ले जाते थे उसके बाद उसका गैंगरेप कर उसे 70 हज़ार रुपए मे बेच देते थे. वही नाबलिग लड़कियों के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस मे की तबसे पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी. फ़िलहाल पुलिस ने नाबालिगों को छुड़ाकर उनके परिजनों के हवाले कर दिया है.
पुलिस वालों ने ही किया नाबालिग का सौदा
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