मद्रास हाई कोर्ट से किरण बेदी को बड़ा झटका, रोज़ाना के काम में नहीं दे सकेंगी दखल

मद्रास हाई कोर्ट से किरण बेदी को बड़ा झटका, रोज़ाना के काम में नहीं दे सकेंगी दखल
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चेन्नई: पुडुचेरी में केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच काफी समय से चल रहे अधिकारों के टकराव पर जहां सूबे के सीएम नारायणसामी को बड़ी राहत मिली है। वहीं, उपराज्यपाल किरण बेदी को करारा झटका लगा है। अदालत ने किरण बेदी के अधिकारों पर रोक लगाते हुए कहा है कि वो सरकार की रोजाना के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।

दरअसल, उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर पिछले काफी वक़्त से जारी घमासान के बीच मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय की बेंच ने केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों को सिरे से नकार दिया, जिसमें उपराज्यपाल को पुडुचेरी सरकार की प्रतिदिन की गतिविधियों में दखल देने और सरकार से संबंधित फाइलों को देखने का अधिकार दिया था।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल किरण बेदी के पास पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल के पास पुडुचेरी सरकार से कोई कागजात मांगने का अधिकार नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच का यह फैसला सीएम नारायणसामी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।

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