आज ही जान लें ट्रैफिक के नए नियम, वरना भरना होगा भारी नुकसान

आज ही जान लें ट्रैफिक के नए नियम, वरना भरना होगा भारी नुकसान
Share:

यदि आप घूमने फिरने के शौक़ीन हैं या किसी काम से देश अलग-अलग राज्यों में आना-जाना होता ही रहता है, तो आपको देश के अलग-अलग राज्यों के कुछ नियमों की मालूम होना अवश्यक है। ताकि आप उनका पालन कर सकें और उन नियमों को तोड़ने से लगने वाले जुर्माने को देने से बच पाएंगे। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में ट्रैफिक नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिए है। जिनके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने जा रहे हैं।

ऑटो कैब के लिए नए नियम: बता दें कि तमिलनाडु सरकार के नए नियमों के अनुसार ऐसे कैब चालक और ऑटो चालक जो अचानक से बुक की गयी राइड को कैंसिल करते है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी को झेलना पड़ जाता है। इस तरह की मनमानी के बहुत केस सामने आ चुके है। जिस वजह से तमिलनाडु सरकार को ये नियम लागू करना पड़ गया। नियम के अनुसार ऑटो कैब जैसे व्हीकल अगर किसी सवारी को ले जाने से मना करता है या लास्ट समय पर बुकिंग कैंसिल कर देता है। तो उसे 50 रूपये से लेकर 500 रूपये तक जुर्माने का भुगतान करना होगा।

इन नियमो के उल्लंघन पर भारी जुर्माना: खबरों का कहना है कि यदि  कोई वाहन चलाते हुए मोबाइल फ़ोन जैसी किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पकड़ जाता है, तो उससे पहली बार 1,000 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा और दूसरी इसी गलती के लिए पकडे जाने पर जुर्माने की राशि 10,000 भी देना पड़ जाएगा। जिसके साथ साथ बिना लइसेंस वाहन चलने पर 5,000 सिग्नल तोड़ने पर पहली बार में 1,000 दूसरी बार में सीधा 10,000 रूपये तगड़ा चालान भी भरना पड़ जाएगा।

एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर:  एम्बुलेंस, दमकल और किसी भी तरह की आपातकलीन सेवा देने वाले वाहन का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपए तक के दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।  जिसके साथ साथ वाहन को तय सीमा से ज्यादा स्पीड पर चलाने पर भी 50,00-10,000 तक जुर्माना लिया जाएगा। वहीं वाहन को गलत तरीके यानि रैश ड्राइविंग करने पर भी पहली बार में 1,000 और दूसरी बार में 10,000 का मोटा चालान भरना पड़ जाएगा।

सितंबर माह में बढ़ी इन बाइक्स की सेल

जानिए कौन सी बाइक है बेस्ट, HNess या Jawa

आपके बजट में एकदम फिट बैठ जाएगी ये कार

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -