नई दिल्ली : जीएसटी परिषद की कल हुई 25 वीं बैठक में बजट से पहले महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाई है . परिषद ने पुराने वाहनों, कन्फेक्शनरी और बायोडीजल सहित 29 वस्तुओं पर कर की दर घटा दी.अगली बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जी.एस.टी. के दायरे में लाने पर भी विचार होगा. ई-वे बिल का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा. जबकि कर की नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी .
जीएसटी परिषद की बैठक में कर की दरें कम होने से आपको जिज्ञासा होगी कि कौनसी चीज सस्ती हुई और कौनसी महंगी, तो चलो आपको बता देते हैं कि जिन सेवाओं पर पहले 28 प्रतिशत कर लगता था उसे अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है , इनमें बायो डीजल से चलनेवाली पुरानी बसें और सभी पुराने वहां शामिल हैं.जबकि वेल्वेट फैब्रिक की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है .वहीँ जिन चीजों को कर मुक्त किया गया है उनमें विभूत, हियरिंग उपकरणों के निर्माण के लिए उपकरण तेल निकाला हुआ चावल का छिलका,हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुएं भी है .
आपको बता दें कि 18% की जगह 5% जीएसटी में इमली बीज पाउडर चीनी वाली कंफेक्शनरी,कोन में पैक मेंहदी ,20 लीटर के जार में बंद पेयजल,कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाएं,उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिडचमड़े के सामान और फुटवियर का उत्पादन का सामान शामिल है.
वहीं 18 की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी में शामिल चीनी वाली कंफेक्शनरी,20 लीटर के जार में बंद पेयजल,उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड,बायो डीजल12 तरह के बॉयो कीटनाशक,बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर,ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर,मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रॉजेक्ट,पेट्रोलियम पदार्थों और नैचरल गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज शामिल है. बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5% कर दी ,सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है.
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