10 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना..., जानिए अवैध धर्मान्तरण पर कैसे नकेल कसेगी कर्नाटक सरकार

10 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना..., जानिए अवैध धर्मान्तरण पर कैसे नकेल कसेगी कर्नाटक सरकार
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बैंगलोर: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक की भाजपा सरकार ने भी धर्मांतरण पर सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि कर्नाटक सरकार विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल (Karnataka Anti Conversion Bill) पेश करने जा रही है। इसका मसौदा भी तैयार हो चुका है और इसके तहत कर्नाटक में धर्मांतरण कराने पर 3 से लेकर 10 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धर्मांतरण के आरोपित पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकेगा।

मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक, कर्नाटक के धर्मांतरण विरोधी बिल में गैरकानूनी रूप से वयस्क व्यक्ति का धर्मांतरण कराने के दोषी शख्स को 3 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं किसी नाबालिग, महिला या SC और ST वर्ग के लोगों का गैरकानूनी रूप से धर्मांतरण के दोषी शख्स को 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। 

इसके अलावा गैरकानूनी रूप से बड़ी तादाद में एक साथ लोगों का धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और उस पर एक लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। यही नहीं अदालत के आदेश के बाद दोषी व्यक्ति को पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालाँकि, विधानसभा में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होगी और इसमें कुछ संशोधन भी हो सकते हैं।

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