नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। ED सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि राहुल गांधी को 2 जून को जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ के लिए ED के दफ्तर जाएंगी। हालांकि, राहुल गांधी विदेश में हैं। ऐसे में ED से समय मांगा जाएगा।
ED के अनुसार, यह इस मामले में पहला समन है। इस मामले में उन कांग्रेस नेताओं के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, जो नेशनल हेराल्ड और AJL में पदाधिकारी थे। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से AJL द्वारा अधिग्रहित कथित अवैध संपत्तियों के मामले में पूछताछ की जाएगी।
क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप कजाते हुए कहा था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपये की ईमारत पर कब्जा करने के लिए किया गया था। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को TJL की संपत्ति का अधिकार दिया गया है।
बता दें कि प्रथम पीएम जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना थी। एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। जिसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपये की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने इसे 90 करोड़ का कर्ज दिया था। इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी स्थापित की गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी साझेदारी है। बाकी की 24 फीसदी साझेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज (दोनों अब मृतक) के पास थी।
इसके बाद TJL के 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर 'यंग इंडियन ' को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस के कर्ज का भुगतान करना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 फीसदी शेयर प्राप्त हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का कर्ज भी माफ कर दिया। यानी 'यंग इंडियन' को फ्री में TJL का स्वामित्व मिल गया।
जमानत पर राहुल-सोनिया
बता दें कि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए स्वामी से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने को कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी। 2016 में शीर्ष अदालत ने मामले को निरस्त करने से इनकार करते हुए सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी थी।
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