भोपाल। मध्यप्रदेश के द्वारा पारित किया गया एक विधेयक लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम 2010 है, इस विधेयक के अनुसार लोक सेवकों को तय समय सीमा के अंदर अपना कार्य पूरा करना होगा, अगर वह ऐसा नहीं करते तो, उन पर 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जनता को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, अपने बच्चों का स्कूल में प्रवेश, जन्म, मृत्यु, निवास और विवाह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने होंगे, साथ ही एफ.आई.आर. की कॉपी पाने के लिए विनय नहीं करना होगा।
विधेयक के अंतर्गत राशन कार्ड में सुधार कार्य और किसी भी इलाके के हैण्डपंप की मरम्मत में देरी नहीं होगी। सभी काम समय से किये जाएंगे और अगर कोई काम समय पर पूरा नहीं किया गया तो, उस काम को करने वाले अधिकारी को दंडित किया जाएगा। वहीं, अगर किसी व्यक्ति के कार्य को पूरा होने में देरी होती है तो उस व्यक्ति के लिए 250 से 5000 रूपए तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी।
लोक सेवा ग्यारंटी विधेयक 2010 एक असाधारण और उल्लेखनीय विधेयक है। इस विधेयक के चलते समय से काम होगें साथ ही सिस्टम में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। कार्यों में देरी करने पर जुर्माना होने से अनावश्यक देरी करने की प्रवृत्ति को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। हर कार्य स्पष्ट रूप से किया जाएगा किसी भी कार्य को गलत तरीके से नहीं किया जाएगा। कार्य को पूरा करने की समय सीमा होने के कारण कार्य निश्चित समयावधि में ही पूर्ण किया जाएगा।
इस विधेयक को जारी करना मध्यप्रदेश के द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इससे अनावश्यक लालच की प्रवत्ति पर रोक लगाई जा सकेगी। वहीं, जनता की प्रशासन में भागीदारी और उनके अधिकारों के संरक्षण का प्रयास करने के लिए यह एक सशक्त माध्यम है। प्रदेश की सारी जनता ने इस विधेयक का स्वागत किया है और पुरे दिल से अपनाया है।
लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत बिजली विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिम जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग शामिल है।
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